फर्रुखाबाद। जातिसूचक गालीगलौज कर मारपीट करने के 11 वर्ष पुराने मामले में विशेष न्यायालय (एससी/एसटी एक्ट) अभिनितम उपाध्याय ने दो सगे भाइयों को सात वर्ष की सजा सुनाई है। दोनों पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया।
फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला शीशम बाग निवासी राहुल ने प्राथमिकी दर्ज कराई। बताया था कि 23 अक्तूबर 2014 की रात उसकी मां उर्मिला देवी घर के बाहर खड़ी थी। तभी मोहल्ले के सुभाष और जय चंद पुत्र रामविलास शराब के नशे में आकर मां के साथ जातिसूचक गालीगलौज करने लगे।
विरोध करने पर मां के साथ मारपीट कर दी, जब वह बचाने गया तो आरोपियों ने उसे भीपीटा। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की। पुलिस ने दोनों सगे भाइयों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। गवाहों के बयान व सबूत के आधार पर न्यायालय ने दोनों भाइयों को छह जनवरी को दोषी करार दिया था।