फर्रुखाबाद। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने किशोरी से छेड़छाड़ के दो आरोपियों को गवाह व साक्ष्य के आधार पर दोषी करार दिया है। एक आरोपी के पिता को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। सजा सुनाने के लिए 13 दिसंबर की तिथि नीयत की है।
मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने गांव के आदिल, इब्राहिम व आदिल के पिता समीद के खिलाफ 14 सितंबर 2015 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि 12 सितंबर 2015 को नाबालिग पुत्री खेत पर शौच करने के लिए गई थी। उसी दौरान आदिल व इब्राहिम ने पुत्री को पकड़ लिया और छेड़छाड़ कर खेत में ले जाने का प्रयास किया।
पुत्री के शोर मचाने पर खेतों से ग्रामीणों के ललकारने पर यह लोग भाग गए। पुत्री ने घर आकर पूरे मामले की जानकारी दी। महिला ने आदिल के पिता समीद को उलाहना दिया तो इन लोगों ने गालीगलौज कर जान से मारने की धमकी दी।
विवेचक ने तीनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर आदिल व इब्राहिम को दोषी करार दिया। साक्ष्य के अभाव में समीद को दोषमुक्त कर दिया। सजा सुनाने के लिए 13 दिसंबर की तारीख नीयत की है।