दवा कारोबारी विनीत मिनोचा हत्याकांड में 6 सितंबर को जेल भेजी गई विनीत की बहू शालू 22 दिन बाद जेल से रिहा होगी। उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत न पाए जाने के आधार पर विवेचक ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर उसे न्यायिक हिरासत से रिहा करने की मांग की थी। कोर्ट ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए शालू की रिहाई के आदेश दे दिए हैं।
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50 हजार रुपए का व्यक्तिगत बंधपत्र शालू को दाखिल करना होगा। साथ ही इस बात की अंडरटेकिंग भी देनी होगी कि जब भी न्यायालय या विवेचक उसे बुलाएंगे वह हाजिर होगी। शालू के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि कोर्ट के आदेश के अनुसार बंधपत्र व अंडरटेकिंग न्यायालय में दे दी गई है। रिहाई परवाना भी न्यायालय से जारी हो गया है। जल्द ही शालू की जेल से रिहाई हो जाएगी।