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Kanpur News: किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म में तीन को 20-20 साल की कैद

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कानपुर। किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के तीन दोषियों को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डॉ. अमित वर्मा ने 20-20 साल कैद और 57-57 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम से 84 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। कोर्ट ने पीड़िता को दो लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संस्तुति भी की है।
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चकेरी निवासी 15 वर्षीय किशोरी तीन नवंबर 2015 की शाम कोचिंग गई थी। काफी देर तक घर न लौटने पर जब मां जानकारी करने कोचिंग गई तो पता चला कि वह कोचिंग से जा चुकी है। लगभग दो घंटे बाद किशोरी बदहवास हालत में घर लौटी। मां के पूछने पर बताया कि जाजमऊ केडीए कालोनी निवासी रजत प्रजापति और उनके दोस्त हरजेंद्र नगर निवासी सुखबीर सिंह कुरील उसे बहला-फुसलाकर बाइक से ले गए थे। दोनों उसे लेकर डिफेंस कालोनी शांति नगर निवासी करन कुमार के घर ले गए जहां तीनों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। डरा-धमकाकर उसे रास्ते में छोड़कर भाग गए। किशोरी की मां ने चकेरी थाने में तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एडीजीसी सुशील कुमार वर्मा व विशेष लोक अभियोजक धर्मेंद्र वर्मा ने बताया कि अभियोजन की ओर से पीड़िता व उसकी मां समेत छह गवाह कोर्ट में पेश किए गए। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने तीनों को सामूहिक दुष्कर्म का दोषी मानकर सजा सुनाई।
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