औरैया में जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव कुमार ने बेला थाना क्षेत्र के गांव याकूबपुर में ढाई वर्ष पहले एक युवक के साथ मारपीट कर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा देने व इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाने के मामले में तीन आरोपियों को दस-दस वर्ष की सजा। साथ ही दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के दोनों गवाहों के बयान से मुकरने के बावजूद मृत्यु से पूर्व मजिस्ट्रेट को दिए गए बयान के आधार पर कोर्ट ने तीनों आरोपियों को यह सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि गांव याकूबपुर निवासी मंशाराम पुत्र मुंशीलाल ने बेला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 12 मार्च 2017 की रात लगभग 11 बजे गांव के लोग होलिका दहन करने जा रहे थे।