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Farrukhabad: गैर-इरादतन हत्या के 20 साल पुराने मामले में दो भाइयों समेत 3 दोषी करार, भेजे गए जेल

Fri, 31 Jul 2026 04:58 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,फर्रुखाबाद

सार

Farrukhabad News: करीब 20 साल पुराने गैर इरादतन हत्या के मामले में अपर एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अभिनीतम उपाध्याय की अदालत ने दो सगे भाइयों समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोष सिद्ध होने के बाद अदालत ने तीनों को न्यायिक हिरासत में जिला जेल भेजने के आदेश दिए हैं। मामले में सजा पर पांच अगस्त को सुनवाई होगी।
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अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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पुराने मारपीट और गैर-इरादतन हत्या के सनसनीखेज मामले में अदालत का बड़ा फैसला आया है। अपर एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अभिनीतम उपाध्याय की अदालत ने दो सगे भाइयों समेत 03 आरोपियों को दोषी करार दिया है।

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दोष सिद्ध होने के बाद अदालत ने तीनों दोषियों को तुरंत न्यायिक हिरासत में लेकर जिला जेल भेजने का आदेश जारी कर दिया। मामले में सजा की अवधि निर्धारित करने के लिए अदालत में 05 अगस्त को अंतिम सुनवाई होगी।

लाठी-डंडों से मारपीट में घायल वृद्ध की हुई थी मौत

मामला कोतवाली मोहम्मदाबाद के अलावलपुर गांव का है। पीड़ित भूपेंद्र सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 05 जनवरी की सुबह करीब 07 बजे वह शौच से लौट रहा था, तभी शिवमंगल और उसके साथ देवीदयाल के दो बेटों अमर पाल व वीरेश्वर ने एकराय होकर उसे घेर लिया।

गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से हमला कर दिया। भूपेंद्र का शोर सुनकर उसे बचाने आए उसके नाना बाबूराम और नानी चंद्रावती के साथ भी आरोपियों ने बेरहमी से मारपीट की, जिसमें बाबूराम गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
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पांच अगस्त को होगा सजा का फैसला

घटना के बाद पुलिस ने शुरुआत में मारपीट और धमकी की धाराओं में केस दर्ज किया था, लेकिन इलाज के दौरान 07 दिन बाद गंभीर रूप से घायल वृद्ध बाबूराम की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने मुकदमे में गैर-इरादतन हत्या की धारा बढ़ा दी। विवेचना पूरी कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अदालत ने गवाहों के बयानों और ठोस साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी माना। अब 05 अगस्त को सभी दोषियों को सजा सुनाई

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