कानपुर देहात। सिकंदरा के निन्हौरा मार्ग पर वर्ष 2023 में जमीन के कब्जे से विरोध में हुई हत्या के मामले में दो सगे भाई सहित तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र सिंह तृतीय की कोर्ट ने आरोपियों को दोष सिद्ध किया है। इसके साथ ही सजा के बिंदु पर सुनवाई को 12 अगस्त की तिथि नियत की है।अक्टूबर 2023 में नंदना निवासी राजबाबू कटियार ने पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि गांव के प्रभुशंकर कटियार, उनके भाई रमाकांत व अभिषेक कटियार उसके निन्हौरा रोड स्थित शुभ फार्म हाउस के बगल में पिलर बनाकर कब्जा कर रहे थे। इस दौरान वहां पहुंचे भाई राजेश कुमार उर्फ मिस्टर ने विरोध किया तो आरोपियों ने भाई की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। इस मामले की सुनवाई सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र सिंह तृतीय की कोर्ट में चल रही थी। नियत तिथि पर मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोष सिद्ध किया है। सजा के बिंदु पर बुधवार को सुनवाई होगी।