अलग-अलग मुकदमों के तीन आरोपी दोषमुक्त
फर्रुखाबाद। सीजेएम ने थाना नवाबगंज के गांव चंदनी निवासी रवींद्र सिंह को अवैैध शस्त्र के मुकदमे में साक्ष्य व गवाह न मिलने पर दोषमुक्त कर दिया। रवींद्र सिंह 24 मई 1998 को थाना पुलिस ने तमंचे सहित गिरफ्तार किया था। जानलेवा हमले व एससीएसटी एक्ट के मुकदमे में थाना राजेपुर गांव कुइयां निवासी ओम पाल को एससीएसटी कोर्ट से दोष मुक्त कर दिया गया। उनके खिलाफ 19 जनवरी 2006 को हरिकिशोर ने मुकदमा दर्ज कराया था। एक अन्य मामले में मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के गांव खिनमिनी निवासी विपिन कुमार दीक्षित धारदार हथियार से हमला करने के मामले में कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है। उनके खिलाफ गांव के ही विजय कुमार दुबे ने 22 जनवरी 2012 को मुकदमा दर्ज कराया था।(संवाद)