कानपुर। जिन लाइसेंसधारकों के पास दो से अधिक शस्त्र हैं उन्हें एक सप्ताह के अंदर अतिरिक्त शस्त्र थाने में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ऐसे शस्त्र लाइसेंस जो यूआईएन रहित हैं उन्हें निरस्त करते हुए नए सिरे से आवेदन करने का निर्देश अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर की ओर से जारी किया गया है।
माना जा रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। दरअसल पंचायत चुनाव में अक्सर मारपीट की घटनाएं होती हैं। निर्देश के अनुसार यदि एक सप्ताह के अंदर ऐसे लाइसेंस धारक अपने अतिरिक्त शस्त्र जमा नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार जिन शस्त्र लाइसेंसधारकों के लाइसेंस यूआईएन रहित हैं वह 15 कार्य दिवसों के भीतर शस्त्र अनुभाग में उपस्थित होकर शस्त्र लाइसेंस समर्पित करें। साथ ही आयुध नियम-2016 के अंतर्गत नए सिरे से आवेदन करें। निर्देश में यह भी कहा गया है कि यदि यूआईएन रहित शस्त्रधारक निर्धारित अवधि में शस्त्र लाइसेंस जमा नहीं करते हैं तो उनके भी शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे।