उरई। चोरी का दोष साबित होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महेंद्र कुमार रावत ने चोर को दो साल की कैद और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन की अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे विनोद कुमार ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र की पटेलनगर निवासी राजेश्वरी भदौरिया ने 26 जून 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अज्ञात चोरों ने उसके घर से सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए थे। पुलिस ने शहर कोतवाली क्षेत्र के ईदगाह रामनगर के पीछे छोटे उर्फ शिवा को पकड़कर उसके पास से चोरी किए गए आभूषण बरामद कर जेल भेज दिया था।
वहीं शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रामनगर निवासी नीलम विश्वकर्मा ने अपने घर से चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी तरह झांसी रोड रामनगर निवासी कौशल किशोर ने भी चोरी का मामला दर्ज कराया था। अभियोजन अधिकारी कंदर्पेश द्विवेदी ने बताया कि इन मामलों का ट्रायल सीजेएम कोर्ट में चल रहा था। दो साल बाद सीजेएम ने छोटू उर्फ शिवा को दोषी पाते हुए दो साल की कारावास और एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।