कानपुर। मार्ग दुर्घटना में पशु चिकित्साधिकारी और उनकी साढ़े चार साल की बेटी की मौत पर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण दक्षिणी के पीठासीन अधिकारी संजय कुमार वर्मा ने 1,18,54,000 रुपये क्षतिपूर्ति राशि सात फीसदी ब्याज के साथ देने के निर्देश बीमा कंपनी को दिए हैं। यह राशि पत्नी, बेटे और पिता को मिलेगी।
हरदोई के अहिरोरी ब्लाॅक में तैनात पशु चिकित्साधिकारी यशोदानगर निवासी डॉ. आलोक श्रीवास्तव 10 फरवरी 2016 की सुबह अपनी साढ़े चार साल की बेटी अदिति को सेंट जेवियर्स स्कूल छोड़ने जा रहे थे। रास्ते में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाप-बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर हालत में दोनों को मेडिकल काॅलेज लखनऊ भेजा गया जहां डॉक्टरों ने अदिति को मृत घोषित कर दिया था। डॉ. आलोक का इलाज चलता रहा लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ और 23 फरवरी को उनकी भी मौत हो गई। डॉ. आलोक की पत्नी प्रीती ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में ट्रक मालिक आनंद गुप्ता, चालक जीतेंद्र प्रसाद और बीमा कंपनी ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी को पक्षकार बनाते हुए वाद दाखिल किया था। डॉ. आलोक का मासिक वेतन 52,822 रुपये था जिसके आधार पर 1,56,69,200 रुपये क्षतिपूर्ति राशि मांगी गई थी। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी ने 1,18,54,000 रुपये क्षतिपूर्ति राशि बीमा कंपनी को सात फीसदी ब्याज के साथ देने के निर्देश दिए हैं। इसमें मृतक की पत्नी प्रीती श्रीवास्तव को 48,54,000 रुपये, 11 साल के बेटे अंकुर को 45 लाख और पिता उमेश नारायण श्रीवास्तव को 25 लाख रुपये देने के आदेश दिए हैं।