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शिक्षक पिता नाबालिग पुत्रियों से करता था दुष्कर्म, पत्नी ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट, मिला आजीवन कारावास

Thu, 16 Jan 2020 07:11 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Social Media
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फर्रुखाबाद में विशेष अदालत पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश सैय्यद सरवन हुसैन रिजवी ने दो नाबालिग पुत्रियों से दुष्कर्म करने वाले शिक्षक पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को एक लाख रुपये जुर्माना भरने का आदेश भी दिया है। जुर्माना वसूल होने पर 40-40 हजार रुपये पीड़ित पुत्रियों को बतौर मुआवजा दिया जाएगा। 
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कन्नौज के थाना विशुनगढ़ क्षेत्र निवासी शिक्षक कई साल से शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में किराये पर रहता था। वह प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था। वर्तमान में वह नौकरी नहीं कर रहा था। उसकी शादी करीब 14 साल पूर्व हुई थी। शादी के बाद दो पुत्रियां हुईं। बड़ी पुत्री की आयु साढे़ तीन साल और छोटी पुत्री की आयु छह माह थी।

 
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Social media
जून 2009 में शिक्षक ने दहेज के लिए पत्नी को घर से निकाल दिया। बड़ी पुत्री को साथ रख लिया। छिबरामऊ सिविल जज की अदालत में 27 सितंबर 2015 में मुकदमे में समझौता होने पर विवाहिता पति के साथ रहने ससुराल चली आई। 9 फरवरी 2018 की रात नौ बजे छोटी पुत्री (नौ साल) मां के साथ लेटी थी।

शिक्षक ने पुत्री को अपने पास लेटने के लिए बुलाया। मना करने पर उसने पत्नी को पीट दिया। शिक्षक ने कहा कि बड़ी पुत्री के साथ दो साल से दुष्कर्म कर रहा हूं, छोटी पुत्री के साथ तीन-चार बार कर चुका हूं, इसे कब तक तुम बचा पाओगी। यह सुनकर विवाहिता के होश उड़ गए। 10 फरवरी को पति के घर से जाने के बाद उसने दोनों बेटियों से पूछताछ की तो पुत्रियों ने बताया कि पिता उसके साथ दुष्कर्म करते हैं।

विरोध पर जान से मारने की धमकी देते हैं। यह सुनकर विवाहिता ने उसी दिन पति के खिलाफ पुत्रियों से दुष्कर्म करने की शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह राजपूत ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने शिक्षक पिता को दुष्कर्म में दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा और जुर्माने से दंडित किया।
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