फर्रुखाबाद में विशेष अदालत पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश सैय्यद सरवन हुसैन रिजवी ने दो नाबालिग पुत्रियों से दुष्कर्म करने वाले शिक्षक पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को एक लाख रुपये जुर्माना भरने का आदेश भी दिया है। जुर्माना वसूल होने पर 40-40 हजार रुपये पीड़ित पुत्रियों को बतौर मुआवजा दिया जाएगा।
कन्नौज के थाना विशुनगढ़ क्षेत्र निवासी शिक्षक कई साल से शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में किराये पर रहता था। वह प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था। वर्तमान में वह नौकरी नहीं कर रहा था। उसकी शादी करीब 14 साल पूर्व हुई थी। शादी के बाद दो पुत्रियां हुईं। बड़ी पुत्री की आयु साढे़ तीन साल और छोटी पुत्री की आयु छह माह थी।