कानपुर। साकेतनगर के किशोरी दुबे मेमोरियल स्कूल के बगल में बने पार्क की जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में शासन ने जांच रिपोर्ट केडीए उपाध्यक्ष को भेजी है। इसमें तत्कालीन मुख्य अभियंता, अधिशासी अभियंता, अवर अभियंता के अलावा केडीए व नगर निगम के 20 से ज्यादा अधिकारियों व कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई है। केडीए के अधिकारी विभागों को पत्राचार कर जानकारी जुटा रहे हैं। इसके बाद शासन स्तर से बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी है।
साकेतनगर जूही कलां स्थित डब्ल्यू एक केडीए स्कीम दो के भूखंड संख्या 559 में अधिवक्ता अखिलेश दुबे से जुड़े पार्क की जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए सौरभ भदौरिया ने हाईकोर्ट इलाहाबाद में जनहित याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट के निर्देश पर शासन की ओर से दो सदस्यीय टीम गठित कर दी थी। बीते तीन दिसंबर को टीम में शामिल आवास एवं शहरी नियोजन के सचिव बलकार सिंह और विशेष सचिव राजेश राय ने मौके की जांच पड़ताल की थी। टीम ने 29 दिसंबर को रिपोर्ट शासन को दी थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि वर्ष 1998 में भूखंड का त्रुटिपूर्ण आवंटन किए जाने पर नगर निगम ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। आवंटन अवधि बीत जाने के बाद भी वर्ष 2008 से 2015 तक पार्क के प्रबंधन के लिए कोई कार्रवाई नगर निगम के तत्कालीन अधिकारियों की ओर से नहीं की गई। इस मामले में केडीए के तत्कालीन मुख्य अभियंता दिवंगत डीपीएस त्यागी, अधिशासी अभियंता कन्हैया लाल व अवर अभियंता धनश्याम शर्मा दोषी पाए गए हैं।