फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Kanpur News: मामूली त्रुटियों पर नहीं रोका जाना चाहिए वाहन

विज्ञापन
गोष्ठी में बाएं से गोविंद कृष्णा, संबो​धित करते प्रदीप द्विवेदी, हिमांशु सिंह व ​शिवम सिंह। - फोटो : संवाद
विज्ञापन
कानपुर। कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से सोमवार को सिविल लाइंस स्थित कार्यालय में ई-वे बिल में अनुपालन न करना, दंड, सजा या उत्पीड़न विषय पर गोष्ठी हुई। इसमें वक्ताओं ने कहा कि केवल मामूली त्रुटियों के आधार पर वाहन को नहीं रोका जाना चाहिए। इस संबंध में आदेश भी जारी किए गए हैं।
विज्ञापन


सीए हिमांशु सिंह ने वस्तुओं और वाहन की जांच, जब्ती एवं रिहाई से संबंधित धारा 129 और नियम 138बी-सी पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि केवल मामूली त्रुटियों के आधार पर वाहन को नहीं रोका जाना चाहिए।

इस संदर्भ में 14 सितंबर 2018 के सर्कुलर का हवाला दिया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि जैसे जीएसटीएन के 1-2 अक्षरों की गलती, त्रुटिपूर्ण पिन कोड, या वाहन नंबर में टाइप जैसी गलतियों को मामूली माना जाएगा। उन्होंने कहा कि ई-वे बिल का पार्ट बी न भरे जाने की स्थिति में वाहन को रोका जा सकता है, लेकिन कई उच्च न्यायालयों ने निर्णय दिया है कि अगर कर चोरी की मंशा नहीं है, तो केवल पार्ट बी की त्रुटि के आधार पर पेनाल्टी माफ की जा सकती है।
विज्ञापन


सीए शिवम सिंह ने बताया गया कि जिन व्यापारियों का टर्नओवर पांच करोड़ से अधिक है, उनके लिए ई-इनवाइसिंग अनिवार्य है और केवल ई-वे बिल बनाना पर्याप्त नहीं है। यदि ई-इनवॉइस नहीं बना है तो यह गंभीर चूक मानी जाएगी। मौके पर गोविंद कृष्णा, प्रदीप कुमार द्विवेदी, शरद सिंघल, मनीष श्रीवास्तव, संतोष गुप्ता, वीरेंद्र शुक्ला, अजय गुप्ता आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें