फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Amitabh Bajpai: सपा विधायक को एक साल की कैद, जुर्माना अदा कर अपील के लिए मांगा समय, पढ़ें पूरा मामला

Sat, 12 Nov 2022 03:13 AM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर

सार

सपा विधायक अमिताभ बाजपेई को विशेष न्यायाधीश की अदालत ने 11 साल पुराने मुकदमें में दोषी करार दिया है। उन्हें बलवा और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का दोषी करार दिया गया है।
विज्ञापन
सपा विधायक अमिताभ बाजपेई - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

कानपुर में वाणिज्यकर के असिस्टेंट कमिश्नर से मारपीट और बलवा के मामले में आरोपी सपा विधायक अमिताभ बाजपेई को एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने दोषी करार दिया है। 11 साल पुराने मुकदमे में सजा पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने एक साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।

विज्ञापन

अमिताभ की ओर से अधिवक्ता ने अपील के लिए समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने जुर्माना जमा करने और जमानतें दाखिल करने पर विधायक को अपील तक के लिए रिहा कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर दिनेश पाल ने अक्टूबर 2011 को बिठूर थाने में सपा विधायक अमिताभ बाजपेई व 40-50 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इसमें कहा था कि एक अक्टूबर को मंधना के पास जीटी रोड पर चेकिंग के दौरान एक पिकअप गाड़ी को रोककर कागज मांगे गए, तो चालक ने फोन कर अमिताभ बाजपेई को बुला लिया। अमिताभ ने साथियों संग टीम को घेर लिया। बिलों को फाड़कर जानमाल की धमकी दी और बलवा किया।

विज्ञापन

अमिताभ के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने, गाली गलौज, मारपीट व बलवा आदि की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद सिर्फ अमिताभ बाजपेई के खिलाफ ही चार्जशीट कोर्ट भेज दी थी। 11 साल से मुकदमे की सुनवाई चल रही थी।

विज्ञापन

अमिताभ की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट में गवाहों के माध्यम से अभियोजन की कहानी को झूठा साबित करने की कोशिश की थी। एडीजीसी भास्कर मिश्रा ने बताया की अभियोजन की ओर से पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने अमिताभ पर लगे आरोपों को सही पाया और उन्हें दोषी करार दिया है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें