यूपी के फर्रुखाबाद में डेढ़ वर्ष पहले खेत पर काम कर रहे पिता को मामूली सी कहासुनी में पुत्र ने गड़ासे से काट डाला था। पिता की मौके पर ही मौत हो गई थी। एडीजे (षष्ठम) शाकिर हसन ने आरोपी पुत्र को दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
दोषी को बीस हजार रुपये का जुर्माना भी जमा करना होगा। शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव अमेठी जदीद निवासी नफीस नौ जनवरी 2018 को खेत पर काम करने गए थे। कुछ देर बाद उसका पुत्र आकिल भी खेत में काम करने गया। वहां पिता-पुत्र में विवाद हो गया।