कानपुर। चेक बाउंस के दोषी को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय घनश्याम पाठक ने छह माह कैद और 4.50 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने से 25 हजार रुपये सरकारी खजाने में जमा होंगे बाकी रकम परिवादी को दी जाएगी। लक्ष्मीपुरवा निवासी विमल कुमार और हरजिंदर नगर निवासी सुशील कुमार मित्र थे। सुशील को रुपयों की जरूरत पड़ने पर विमल ने उसे तीन लाख रुपये उधार दिए थे। उधार रकम चुकता करने के लिए सुशील ने 2 नवंबर 2013 को एक चेक दी जो बैंक खाते में लगाने पर बाउंस हो गई थी। इस पर विमल ने सुशील के खिलाफ कोर्ट में 18 जनवरी 2014 को परिवाद दर्ज कराया था। (संवाद)