कानपुर के प्रमुख बाजारों के पटरी दुकानदारों (स्ट्रीट वेंडर) को सभी ग्राहकों के नाम, पता और मोबाइल नंबर वाला रजिस्टर बनाना अनिवार्य होगा। सभी स्ट्रीट वेंडर्स और दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों को सैनिटाइजर के साथ मास्क लगाना होगा।
शनिवार को स्ट्रीट वेंडर्स कमेटी के सदस्यों, अधिकारियों के साथ नगर निगम मुख्यालय में नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी ने स्ट्रीट वेंडर के लिए दुकानें लगाने के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश जारी किए।
पटरी दुकानदारों को कड़ी शर्तों के साथ दुकानें लगाने की इजाजत दी गई है। जिस बाजार में 30 से अधिक पटरी दुकानें हैं, वह सम विषम के आधार पर खोले जाएंगे। ऐसे बाजारों की सूची ईद के बाद व्यापार मंडल से सत्यापित कराकर जोनल अधिकारियों को देना अनिवार्य होगा। दुकानदार 2 मीटर की दूरी पर दुकान लगाएंगे।
गोलगप्पे चाऊमीन छोला भटूरा आदि खुले में खाने-पीने की वस्तुएं वस्तुओं की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। कोविड-19 अस्पतालों, बस अड्डा व रेलवे स्टेशन के बाहर दुकाने नहीं लगेगी। दुकानदारों, कर्मचारियों ग्राहकों के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। हॉटस्पॉट, कंटेनमेंट, बफर जोन में दुकानें नहीं खुलेंगी।