उत्तर प्रदेश के हरदोई में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या-14 चंद्रविजय श्रीनेत ने डेढ़ साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले दोषी को फांसी की सजा सुनाई है और दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।
जुर्माने की आधी रकम बच्ची के परिजनों को देने के आदेश दिए हैं। देहात कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 17 मार्च 2014 की रात परिचित के घर होली मिलने गया गुड्डू उर्फ गब्बू वहां खेल रही डेढ़ साल की बच्ची को उठा लाया था।