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Kanpur: शहर में धारा 163 लागू, नहीं इकट्ठा हो सकेंगे पांच लोग, एसीपी बोले- शांति व्यवस्था के लिए है निर्णय

Wed, 23 Oct 2024 02:39 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर

सार

Kanpur News: शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर धारा 163 लागू की गई है। इसके चलते शहर में कहीं भी पांच लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे।
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धारा 163 लागू - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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कानपुर में त्योहारों, विधानसभा उपचुनाव और भर्ती परीक्षा के चलते शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में बीएनएस की धारा 163 पूर्व में धारा 144 लागू की गई है। इसके तहत शहर में कहीं भी पांच या उससे अधिक लोग जमघट लगाए मिले, तो कार्रवाई होगी।

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एडिशनल पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था हरीश चंदर ने बताया कि इस बारे में आदेश जारी किए हैं। सीसामऊ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की नामांकन प्रक्रिया के दौरान नामांकन स्थल से 200 मीटर की परिधि के भीतर प्रत्याशी के समर्थकों को जाने की अनुमति नहीं होगी।
उम्मीदवार के साथ उसके प्रस्तावकों व मदद के लिए एक व्यक्ति को जाने की अनुमति होगी। नामांकन स्थल के पास जुलूस, रैली, जलसा के रूप में कोई प्रत्याशी भीड़ एकत्रित नहीं करेगा। साथ ही शस्त्र लेकर भी नहीं चलेगा। धार्मिक व सार्वजनिक स्थलों पर प्रचार नहीं कर सकेगा।

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दल मतदाताओं को अपने वाहनों से नहीं ढोएगा
मतदान केंद्र से 200 मीटर की परिधि में कोई राजनैतिक दल अपना बस्ता नहीं लगाएगा। साथ ही, मतदाताओं को अपने वाहनों से नहीं ढोएगा। कोई भी व्यक्ति चाहे वह प्रत्याशी क्यों न हो, पोलिंग बूथ से 100 के दायरे में मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करेगा।
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