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संगम एक्सप्रेस डकैती कांड: आठ लुटेरों को दस-दस साल की कैद, छह साल पहले दो बोगियों में की थी लूटपाट

Wed, 08 Jan 2020 08:19 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : गूगल
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इटावा में छह साल पुराने संगम एक्सप्रेस डकैती कांड के आठ लुटेरों को कोर्ट ने बुधवार को दस-दस साल कैद और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया। जुर्माने की इस रकम में से 25-25 हजार रुपये लूट के शिकार पांच यात्रियों को दिए जाएंगे।
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 राज्य सरकार के पैरवीकर्ता एवं विशेष शासकीय अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने बताया कि एक अप्रैल 2014 को भरथना रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर संगम एक्सप्रेस के कोच एस-2 और 3 में लूटपाट हुई थी। लुटेरों ने विरोध करने पर तीन यात्रियों को गोली मारकर घायल भी कर दिया था।

बागपत जिले के बड़ौत थाना क्षेत्र के लुहारी पट्टी मलवाना गांव निवासी प्रतीक चौधरी की तहरीर पर जीआरपी इटावा ने दस लोगों के खिलाफ धारा 395, 397 व 412 के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में आरोपपत्र प्रस्तुत किया था।  दो आरोपी कोर्ट से दोषमुक्त हुए हैं।

लूट के शिकार प्रतीक चौधरी ने जीआरपी को दी तहरीर में पूरी घटना का जिक्र किया था। इसमें उन्होंने बताया था कि गाड़ी संख्या 14163 अप संगम एक्सप्रेस के कोच संख्या एस-3 की बर्थ संख्या 39 पर वे इलाहाबाद से मेरठ जा रहे थे। एक अप्रैल 2014 की रात 12:35 बजे ट्रेन भरथना रेलवे स्टेशन से करीब तीन चार किमी चलने के बाद अचानक रुक गई। तभी 8-10 बदमाश असलहे व डंडे लेकर ट्रेन में आ गए। उन्होंने यात्रियों को धमकाया और लूटपाट शुरू कर दी।
 

एक बदमाश ने उनका ट्राली बैग छीन लिया। इसमें मार्कशीट, डिग्रियों के अलावा टैबलेट व कपड़े रखे थे। यात्री नेहा का पर्स, मोबाइल, वोटरकार्ड ले लिया। यात्री डॉ. हरीओम ने लूटपाट का विरोध किया तो एक बदमाश ने उनके ऊपर असलहा से फायर कर दिया। इसमें वे घायल हो गए।

एक बदमाश ने यात्री राजेश्वर प्रसाद चौरसिया की ओर डंडा फेंका, जो पंखे से टकरा गया तो वे बाल बाल बचे। बदमाश उनके दो बैग ले गए। इसमें कपड़े, पेनकार्ड, एटीएम, दो मोबाइल आदि सामान रखा था। एक अन्य यात्री कमरजहां के गले से चेन, टॉप्स, लोंग व पायल ले गए।
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मेरठ के बुनकरनगर निवासी अनवर से 38 हजार रुपये व घड़ी लूट ली। बदमाशों ने इसके बाद कोच एस-2 में भी लूटपाट की। दो यात्रियों डॉ. अरुण कुमार व डॉ. शंकरलाल को गोली मार दी थी। अकरम की पत्नी संजीदा के कान से बाले, पायल व मोबाइल, कुलदीप सिंह चौहान की बहन रंजना की सोन की चेन आदि सामान लूट लिया था।  यह लूटपाट करीब 50 मिनट तक चली। रात करीब 1:26 बजे ट्रेन इटावा के लिए रवाना हुई। बदमाश क्षेत्रीय भाषा बोल रहे थे। इटावा में पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया था। 

जीआरपी ने भरथना कस्बे के मोहल्ले जवाहर रोड संजय गांधी मार्ग निवासी विकास गोस्वामी पुत्र दिनेश गोस्वामी, धरमू उर्फ धरम सिंह पुत्र अमर सिंह तोमर, कल्लू उर्फ पिंकू गोस्वामी पुत्र सुरेश चंद्र, रामू दिवाकर उर्फ राजीव पुत्र रामौतार , बृजराज नगर मोहल्ले के भोला पुत्र पूरन सिंह, भरथना थाना क्षेत्र के बेरियापुर गांव के आकाश पुत्र जिलेदार सिंह, नगलापीपल गांव के राजेश यादव उर्फ गंठा पुत्र भारत सिंह, बसरेहर थाना क्षेत्र के चकवाखुर्द गांव के सौरभ यादव पुत्र रामप्रकाश, भरथना थाना क्षेत्र के मेड़ीदुधी गांव निवासी अनुपम उर्फ राम व अरविंद उर्फ गुड्डू के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र प्रस्तुत किए।

दस्यु प्रभावी क्षेत्र अधिनियम न्यायालय के विशेष न्यायाधीश अवधेश कुमार ने गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर अनुपम व अरविंद को दोषमुक्त कर दिया। बाकी आठ आरोपियों को दोषी करार दिया। दोषियों को दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ में कुल 50-50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।  
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