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सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद समेत दो की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज, धोखाधड़ी-गबन का है मुकदमा

Thu, 14 Nov 2019 08:10 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा यूपी डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
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सलमान खुर्शीद एवं पत्नी लुईस खुर्शीद (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
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फर्रुखाबाद में जिला जज सुभाष चंद की अदालत ने सुनवाई के बाद लुईस खुर्शीद समेत दो की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया है। मामला केंद्र सरकार से मिले अनुदान से कागजों में कैंप लगा दिखाकर निशक्तों को उपकरण बांटने में दर्ज हुए धोखाधड़ी व गबन के मुकदमे का है।

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आरोपी पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद समेत दो लोगों ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश किया था। अब पूर्व विदेश मंत्री की पत्नी समेत दोनों आरोपियों को जमानत करानी होगी। नई दिल्ली के गुलमोहर एवन्यू जामिया नगर निवासी पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट की सचिव हैं।

 

नई दिल्ली के 80 सुखदेव विहार निवासी अतहर फारुखी उर्फ मोहम्मद अतहर ट्रस्ट में रूलर एक्सटेंशन प्रोग्राम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। संस्था को भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली से 30 मार्च 2010 को 71.50 लाख रुपये अनुदान मिला था। इसमें से चार लाख रुपये फर्रुखाबाद जिले में निशक्तों को उपकरण बांटने में किया जाना था।

संस्था की ओर से 29 मई 2010 में कायमगंज क्षेत्र में कैंप का आयोजन कर 32 निशक्तों को उपकरण बांटने की रिपोर्ट तैयार की गई। इसके सत्यापन में सीएमओ के हस्ताक्षर थे। फर्जी तरीके से कागजों में कैंप लगाकर उपकरण बंटने की शिकायत की गई। केंद्र सरकार से इसकी जांच आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ को मिली तो निरीक्षक रामशंकर यादव ने जांच की।

 
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जांच में निशक्तों को उपकरण बांटने की केंद्र सरकार को भेजी गई सूची में सीएमओ के हस्ताक्षर व मुहर फर्जी पाई गई। 20 मई 2010 को कायमगंज में कैंप भी नहीं लगाया गया था। यह सभी फर्जी दस्तावेज ट्रस्ट के प्रतिनिधि प्रत्यूष शक्ला निवासी खतराना स्ट्रीट के सहयोग से सभी ने तैयार कर केंद्र सरकार को भेजे थे।

जांच में फर्जीवाड़ा व गबन का मामला पकड़े जाने पर आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन के निरीक्षक रामशंकर यादव ने 10 जून 2017 को प्रत्यूष शुक्ला व अन्य अज्ञात के खिलाफ कायमगंज कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रत्यूष शुक्ला की मुत्यु हो चुकी है। मुकदमे की विवेचना के दौरान पूर्व विदेश मंत्री की पत्नी लुईस खुर्शीद व अतहर फारूखी उर्फ मोहम्मद अतहर का नाम प्रकाश में आया।

आरोपी अतहर फारूखी उर्फ मोहम्मद अतहर व पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद ने जिला एवं सत्र न्यायालय में मुकदमे में अग्रिम जमानत दिए जाने को अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया। आरोपी के वकील और जिला शासकीय अधिवक्ता सुदेश प्रताप सिंह ने सुनवाई के दौरान दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर जिला जज ने दोनों आरोपियों के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया है।
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