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3773 करोड़ के घोटाले में मोहन स्टील लिमिटेड, रोटोमैक, कोठारी फूड पर दर्ज हैं रिपोर्ट, निदेशकों का वारंट जारी

Fri, 25 Dec 2020 06:07 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
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बैंक फ्रॉड
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3773 करोड़ के बैंक घोटालों में आरोपी नामी बिल्डर व कंपनी के तीन निदेशकों के खिलाफ कंपनी मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने जमानती वारंट जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई छह जनवरी को होगी।
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वहीं हीरा कारोबारी उदय देसाई के बेटे सुजय देसाई की जमानत अर्जी पर गुरुवार को भी सुनवाई नहीं हो सकी। विभिन्न बैंकों से धोखाधड़ी के मामले में सीरियस फ्रॉड इंवेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआईओ) की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया है। कुल 69 आरोपियों में 29 व्यक्तिगत रूप से, जबकि 40 कंपनियां लिप्त पाई गई हैं।

इसी मामले में बिरहाना रोड निवासी मोहन स्टील लिमिटेड के निदेशक मोहन कृष्ण केजरीवाल, गोपालकृष्ण केजरीवाल व कृष्णा केजरीवाल के अलावा विष्णुपुरी नवाबगंज निवासी बिल्डर विश्वनाथ गुप्ता भी आरोपी है। एसएफआईओ की ओर से स्थायी अधिवक्ता कौशल किशोर शर्मा ने बताया कि चारों के खिलाफ आठ-आठ हजार का जमानती वारंट जारी था लेकिन कोई कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ।
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कोर्ट ने राशि बढ़ाकर 50-50 हजार कर दी है। मामले में 11 आरोपी बाहर के हैं। इनके खिलाफ भी सम्मन जारी हुआ है। 3773 करोड़ के घोटाले में मुख्य रूप से सात बड़ी कंपनियां शामिल हैं। इनमें रोटोमैक की चार, कोठारी फूड, फ्रॉस्ट इंटरनेशनल लिमिटेड व मोहन स्टील लिमिटेड हैं।
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