मुहर लगाने के साथ ही जीडी में भी दर्ज करने के निर्देश
साथ ही, एसएसपी एटा को संबंधित पुलिस कर्मी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर अवगत कराने के आदेश दिए। मामला संज्ञान में आने के बाद डीजीपी ने हाईकोर्ट के आदेश को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश में नया नियम लागू करते हुए गुमशुदा वस्तुओं के प्रार्थनापत्र पर मुहर लगाने के साथ ही जीडी में भी दर्ज करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
डीजीपी ने जिले के कप्तानों को ये निर्देश दिए
हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए डीसीपी ने गुरुवार को प्रदेश के सभी पुलिस कमिश्नर, एसएसपी, एसपी को निर्देश जारी किए हैं। कहा कि यदि किसी वस्तु, मोबाइल, सिम, चेकबुक, पासबुक, एटीएम व अन्य बहुमूल्य वस्तु गुम हो जाने के संबंध में प्रार्थनापत्र प्राप्त होता है, तो उसका विवरण तत्काल जनरल डायरी व सीसीटीएनएस में दर्ज कराया जाए। आदेश का अनुपालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीजीपी ने नया सर्कुलर जारी किया है। इसके अनुसार, अब गुमशुदा वस्तुओं के खो जाने पर उसका डिटेल जीडी में दर्ज किया जाएगा। डीजीपी ने इस संबंध में नया सर्कुलर जारी किया है। लिहाजा जोन के सभी डीसीपी को अवगत करा दिया गया है। -अखिल कुमार, पुलिस कमिश्नर