फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

बैंक ट्रांजेक्शन से पहले ये खबर जरूर पढ़ें, कभी भी हो सकता फ्रॉड, आरबीआई ने जारी किए निर्देश

Sun, 15 Jul 2018 02:43 PM IST
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर

सार

- बढ़ते फ्रॉड पर आरबीआई ने जारी की एडवाइजरी
- गलती होने पर नष्ट कर दें पर्ची और चेक
विज्ञापन
1 of 6
डेमाे पिक
बैंकों से लेन-देन करने वाले सभी खाताधारकों के लिए जरूरी खबर है। किसी बैंक शाखा में जाकर जमा या निकासी पर्ची में कुछ गलत लिख जाने पर इन पर्चियों को आप ऐसे ही न छोड़ें बल्कि पूरी तरह से नष्ट कर दें। ऐसा न करने पर आपके साथ फ्रॉड होने की आशंका है।


आगे की स्लाइड में पढ़ें- फ्रॉड रोकने के लिए आरबीआई ने जारी किए निर्देश... 
विज्ञापन

2 of 6
डेमाे पिक
दरअसल फर्जी चेक के जरिये बढ़ते बैंक फ्रॉड को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने सभी बैंकों को एडवाइजरी जारी की है। जून के अंतिम सप्ताह में जारी निर्देश में कहा गया है कि बैंकों में जमा और निकासी पर्ची को खाताधारक संभाल कर भरें।
 
विज्ञापन

3 of 6
डेमाे पिक
कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में खाताधारक किसी कॉलम में गलती से कुछ गलत जानकारी (जैसे खाता संख्या का एक नंबर लिखने से रह गया है) भर देता है। बैंक द्वारा बताए जाने पर दूसरी पर्ची भरता है। ऐसे में उस पहली पर्ची में खाताधारक की सारी जानकारी आ जाती है।
 

4 of 6
डेमाे पिक
इसी पर्ची से शातिर खाताधारक की जानकारी हासिल कर लेता है। इन पर्चियों पर खाताधारक के हस्ताक्षर भी होते हैं। ऐसे में उस पर्ची को पूरी तरह से नष्ट कर दें। निर्देशों में कहा गया है ऐसा ही खाताधारक चेक के मामले में भी यही करें। चेक में किसी त्रुटि के होने पर उस चेक को पूरी तरह से फाड़ दें या नष्ट कर दें।
 
आगे की स्लाइड में पढ़ें- ये दिए गए निर्देश...
विज्ञापन

ये भी दिए गए निर्देश

5 of 6
डेमाे पिक
- जिन शाखाओं में फ्रॉड हुआ है वे शाखाएं इसकी जानकारी दूसरे दिन अन्य शाखाओं को भी बताएं, फ्रॉड कैसे हुए, उनका मॉड्यूल क्या था, इसकी भी सूचना साझा करें। 
- संबंधित बैंक स्टाफ को इस संबंध में जानकारी दें और अलर्ट पर रहें। 
विज्ञापन
विज्ञापन

6 of 6
डेमाे पिक
- पूरे मामले की जानकारी करें और सीसीटीवी फुटेज संभाल कर रखें।
- यदि थर्ड पार्टी को चेक का भुगतान कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार के संदेह होने पर संबंधित से नो योर कस्टमर (केवाईसी) या आधार मांग सकते हैं।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें