गैंगस्टर के आरोपी व बेटे की 29 लाख की संपत्ति कुर्क
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उन्नाव जिले के हसनगंज में अवैध रूप से केरोसिन का भंडारण व मिलावटी डीजल और पेट्रोल के कारोबार से संपत्ति अर्जित करने वाले गैंगस्टर के आरोपी व उसके बेटे की 29 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है।
डीएम के निर्देश पर कुर्क की गई संपत्ति में पांच दुकानें, लोडर व कार शामिल हैं। कुरौली गांव निवासी सुशील कुमार जायसवाल और उसके बेटे कमल जायसवाल को तत्कालीन सीओ स्वतंत्र कुमार सिंह ने 2017 में अवैध रूप से मिट्टी के तेल का भंडारण करने, निकिल व अन्य केमिकल मिलाकर मिलावटी डीजल व पेट्रोल बनाकर बेंचने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
सीओ द्वारा दी गई दबिश में भारी मात्रा में मिलावटी डीजल और पेट्रोल बरामद किया गया था। पूर्ति निरीक्षक भास्कर मिश्रा ने सुशील कुमार जायसवाल व उसके बेटे कमल जायसवाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
छह सितंबर 2017 के तत्कालीन सफीपुर कोतवाल हनुमान प्रसाद पांडेय ने गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। चार दिन बाद पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। एक माह बाद अक्तूबरमेें आरोपी पिता-पुत्र को कोर्ट से जमानत मिल गई थी।
29 जुलाई 2020 को डीएम ने फिर वर्तमान हसनगंज कोतवाल राघवन सिंह से गैंगस्टर की आख्या मांगी। मंगलवार को संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया था। बुधवार को कोतवाली पुलिस ने सुशील कुमार जायसवाल उसके पुत्र कमल किशोर द्वारा अवैध रूप से कुरौली संपर्क मार्ग पर बनाई गई पांच पक्की दुकानें, एक कार व एक पिकअप लोडर कुर्क कर सीज करने की कार्रवाई की है।
कार्रवाई के दौरान इंस्पेक्टर संजीव यादव के साथ पुलिस बल मौजूद रहा। एसपी आनंद कुलकर्णी ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर गैंगस्टर के आरोपी व उसके पुत्र की लगभग 29 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। बताया कि आने वाले दिनों में गैंगस्टर एक्ट के अन्य आरोपियों को चिह्नित कर इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी।