प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बैंक व डाकघर में बचत के किसी भी स्वरूप में अघोषित तौर पर जमा धनराशि भी घोषित की जा सकेगी। इस योजना के तहत शेयर, प्रॉपर्टी व ज्वैलरी आदि सरेंडर नहीं की जा सकती। योजना का लाभ सिर्फ 31 मार्च तक लिया जा सकता है। कानपुर के मुख्य आयकर आयुक्त-1 असीम कुमार ने मंगलवार को योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
कालाधन सरेंडर करना आसान
इनकम डिक्लेरेशन स्कीम-2016 की तुलना में इस योजना में कालाधन सरेंडर करना आसान है। हालांकि यह योजना सिर्फ बैंक में जमा धन के लिए ही है। बीते दिनों कई तरह के बदलाव किए गए हैं। मसलन अब इसमें वित्तीय वर्ष 2016-17 से पहले के वर्षों में जमा रकम को घोषित किया जा सकता है। भले ही वह नकद, चेक, आरटीजीएस, एनईएफटी व अन्य साधनों के जरिये जमा हुआ हो। जिन लोगों के खिलाफ सर्च या सर्वे शुरू हुआ है वे भी इस योजना के तहत सरेंडर कर सकते हैं। एडवांस टैक्स, टीडीएस की धनराशि का लाभ इस योजना में जमा किए जाने वाले टैक्स के समायोजन से नहीं होगा। विदेश की बैंकों में जमा धन भी इस योजना में सरेंडर नहीं होगा।
ऐसे सरेंडर कर सकते हैं
योजना के तहत कुल जमा कालाधन का 50 फीसदी हिस्सा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बैंक में जमा कराने के बाद 25 फीसदी हिस्सा रिजर्व बैंक के बांड एकाउंट में जमा करना होगा। इसके लिए बैंकें अधिकृत की गई हैं। यह रकम चार साल के लिए सीज रहेगी। इस पर न तो ब्याज मिलेगा और न ही इसका उपयोग किया जा सकता है। कुल घोषित रकम का सिर्फ 25 फीसदी ही व्यक्ति अपने उपयोग में ला सकता है। ऐसा न करने की स्थिति में पकड़ी गई रकम पर 200 फीसदी तक जुर्माना लगाया जा सकता है।