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Kanpur News: सरकारी धन के गबन में डाकपाल को पांच साल की सजा

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इटावा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज कुशवाहा ने धोखाधड़ी व सरकारी धन के गबन के 26 साल पुराने मामले में डाकपाल को पांच साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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अभियोजन अधिकारी उदय श्याम तिवारी व आशुतोष सिंह ने बताया कि बिठौली थाना क्षेत्र के गांव करियावली निवासी महिपाल सिंह करियावली पोस्ट आफिस में डाकपाल के पद पर तैनात था। उसके खिलाफ वर्ष 1998 में सहायक अधीक्षक औरैया सरदार सिंह वर्मा ने धोखाधड़ी व सरकारी धन के गबन की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप था कि क्षेत्र के लोगों ने उसे अपने खातों में जमा करने के लिए पैसा दिया था। इस धनराशि को उसने पासबुक पर तो चढ़ा दिया, लेकिन उस रकम को डाकघर में जमा नहीं किया। जब इसकी जानकारी हुई तो मामले की जांच की गई।
इसमें महिपाल सिंह को दोषी पाया पाया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने छानबीन की। आरोप सही पाए जाने पर पुलिस ने उसके खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किए। बाद में पुलिस ने महिपाल सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में हुई। अभियोजन अधिकारी ने साक्ष्यों व गवाहों को पेश किया। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने महिपाल सिंह को दोषी पाया और उसे सजा और जुर्माने से दंडित किया।
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