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Kanpur News: सभी फार्मेसी संस्थाओं के लिए 27 तक खुला पोर्टल

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कानपुर। सभी मौजूदा फार्मेसी संस्थानों के लिए 2026-2027 शैक्षणिक सत्र के लिए पोर्टल को 27 फरवरी 2026 तक खोल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह व्यवस्था लागू की गई है। इस संबंध में भारतीय फार्मासिस्ट परिषद के रजिस्ट्रार-सह-सचिव अनिल मित्तल ने आदेश जारी कर दिए हैं।
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रजिस्ट्रार के आदेश में कहा गया है कि संस्थान 27 फरवरी को या उससे पहले एसआईएफ जमा करें। अंतिम तिथि तक इंतजार न करें क्योंकि अधिक आवेदन आने से सर्वर धीमा हो सकता है, इसलिए निर्धारित तिथि के भीतर आवेदन जमा करें। किसी भी तकनीकी समस्या/खराबी की स्थिति में, स्क्रीनशॉट लेकर केवल पीसीआई शिकायत पोर्टल पर भेजें। तकनीकी खराबी से संबंधित कोई भी संदेश जो मेल या हार्ड कॉपी के माध्यम से परिषद को भेजा गया हो, उसे किसी भी कानूनी मुद्दे के संदर्भ में नहीं लिया जाएगा। केवल शिकायत पोर्टल पर प्राप्त शिकायतें या तकनीकी खराबी पर ही विचार किया जाएगा।

इसकी लड़ाई पं. आरके शुक्ला कॉलेज ऑफ फार्मेसी की ओर से लड़ी गई थी। काॅलेज के सचिव विनोद शुक्ला ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दाखिल की थी जिसमें रजिस्ट्रार-सह-सचिव, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को आदेश देने के लिए परमादेश रिट जारी करने की मांग की गई थी। कहा गया था कि याचिकाकर्ता कॉलेज को शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए डी.फार्मा पाठ्यक्रम की स्वीकृति के विस्तार हेतु एस.आई.एफ. और पी.ई.आर.सी. प्रस्तुत करने के लिए पीसीआई पोर्टल को केवल दो दिनों के लिए खोल दिया जाए। इसमें भारतीय फार्मेसी परिषद के वकील ने बताया था कि 291 संस्थानों में से 59 संस्थानों ने पी.सी.आई. पोर्टल पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है। 232 संस्थान स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं। पी.सी.आई. ने आठ जनवरी 2026 को अपनी बैठक में निर्णय लिया कि वह इन 291 संस्थानों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पी.सी.आई. पोर्टल खोलने हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा ताकि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एस.आई.एफ. दाखिल किया जा सके। इस जवाब के आधार पर हाईकोर्ट ने तो याचिका खारिज कर दी थी लेकिन भारतीय फार्मेसी परिषद को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करनी पड़ी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी तक पोर्टल खोलने के निर्देश दिए थे।
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