कानपुर देहात। रनियां के एक रेस्टोरेंट से लिया गया पनीर का नमूना जांच में अधोमानक पाया गया। एडीएम प्रशासन की कोर्ट ने एक कारोबारी पर 40 हजार रुपये और दूसरे कारोबारी पर 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। एक माह में संपूर्ण धनराशि जमा न करने पर वसूली की कार्रवाई का आदेश दिया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुनील कुमार ने 23 फरवरी 2022 को रनियां में एक खाद्य तेल फैक्टरी के पास स्थित रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया। यहां पांच किलो पनीर स्टाक में मिला। मिलावट की आशंका पर पनीर का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा गया। प्रयोगशाला में पनीर में मानक 50 फीसदी से कम फैट पाया गया और इसे अधोमानक घोषित किया गया।
एडीएम प्रशासन की कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें सामने आया कि कटैयापुर बीना इटावा निवासी सुनील सिंह चौहान व रनियां निवासी शिवांक दोनों द्वारा अधोमानक पनीर का संग्रह व विक्रय किया जा रहा था। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। कारोबारी सुनील सिंह चौहान पर 40 हजार रुपये व शिवांक पर 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।