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पंचायत चुनाव: दावेदारों को चुकाना होगा कर्ज

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कानपुर देहात। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए दावेदारों को समितियों से लिए गए कर्ज को चुकाना पड़ेगा। बकायेदारी रहने पर ऐसे लोग चुनाव नहीं लड़े सकेंगे। नामांकन के दौरान इन लोगों को नोड्यूज प्रस्तुत करना होगा। जिले में 15360 लोगों की बकायेदारी शेष है।
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सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव रामी रेड्डी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान यह निर्देश जारी किए हैं। इधर, डीएम डॉ. दिनेश चंद्र ने जिला पंचायत राज अधिकारी अनिल कुमार सिंह को निर्देश देते हुए बताया कि वित्तीय संस्थानों के बकायेदारों को नामांकन के समय नोड्यूज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। डीपीआरओ ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं।
हालांकि, निर्वाचन आयोग की तरफ से अभी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। इसके बावजूद चुनाव को लेकर गांव में सरगर्मी बढ़ने लगी हैं। वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव ने समितियों में कर्जदार लोगों को पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य बताया। सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता अनूप कुमार द्विवेदी ने बताया कि जिले में 15360 बकायेदार हैं। इनको करीब 37 करोड़ रुपये जमा करना है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक से 3385 लोगों ने 18 करोड़, जबकि जिला सहकारी बैंक में 11975 लोगों पर 17 करोड़ रुपये बकाया है।
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ऋण बकाया होने की वजह से जिले की 34 समितियां बंद हैं। जिला सहकारी बैंक का वसूली प्रतिशत 21.50 है। जबकि उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक का 10.25 प्रतिशत है। बकायेदार की ओर से पंचायत चुनाव में दावेदारी अगर की गई तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा।
किसानों ने खेतीबाड़ी के लिए लिया ऋण
कानपुर देहात। सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता अनूप कुमार द्विवेदी ने बताया कि किसान जिला सहकारी बैंक से तीन लाख तक का लोन बीज, खाद, सिंचाई आदि के लिए लेते हैं। उसी साल लोन चुकाने पर तीन प्रतिशत ब्याज देना होता है। एक साल से ऊपर हो जाने पर 11 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है। वहीं, कई किसान उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक से बड़ी आवश्यकता जैसे ट्रैक्टर आदि के लिए दीर्घ कालीन लोन लेते हैं। इसमें किसान को चार लाख या उससे अधिक का ऋण मिलता है।
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