इंप्लाइज प्रॉविडेंट फंड आर्गनाईजेशन (ईपीएफओ) ने ओनरशिप रिटर्न (फार्म 5 ए) आनलाइन भरना अनिवार्य कर दिया है। अभी तक सालाना जमा होने वाला रिटर्न मैनुअली जमा होता था। रिटर्न दाखिल करते समय ओनर को डिजिटल सिग्नेचर भी पीएफ विभाग में देने होंगे।
अकेले कानपुर परिक्षेत्र में 20 हजार से अधिक ओनरशिप रिटर्न जमा होते हैं, जबकि देश भर में इनकी संख्या लाखों में है। गौरतलब है कि ऐसे सभी ओनर जो पीएफ एक्ट के दायरे में आते हैं। उन्हें फार्म 5 ए सालाना भरना पड़ता है।
इसमें यदि फर्म पार्टनशिप में है तो पार्टनर के नाम, उनके पते, फर्म की वर्तमान स्थिति, यदि कोई कंपनी है तो कंपनी के सभी निदेशकों, उनके नाम व पते आदि का ब्योरा भर कर पीएफ विभाग में जमा करना होता है।
क्षेत्रीय पीएफ कमिश्नर द्वितीय कंप्लीआंस मोहित कुमार शेखर ने बताया कि ई-गर्वनेंस को बढ़ावा देने और विभाग व ओनरशिप के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए यह व्यवस्था की गई है।
अब सिर्फ ऑनलाइन फार्म जमा होंगे। ऑनलाइन फार्म भरकर जमा करने के साथ ही ओनर को अपने डिजिटल सिग्नेचर भी अनिवार्य रूप से ईपीएफओ के पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
उन्होंने बताया कि शुक्रवार को इस संबंध में सेंट्रल प्रॉविडेंट फंड कमिश्नर ने निर्देश जारी किए हैं। ऑनलाइन रिटर्न 30 अप्रैल तक जमा करने के निर्देश दिए हैं।