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Kanpur News: नकली कीटनाशक दवा बेचने और बनाने वाले पर रिपोर्ट के आदेश

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कानपुर। खेतों की कीटनाशक दवा के नाम पर नकली दवा बेचने वाले दुकानदार व हरियाणा की कंपनी संचालक के खिलाफ जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराने आदेश दिए हैं। कृषि रक्षा अधिकारी ने अप्रैल माह में सरसौल स्थित ओम कीटनाशक केंद्र से दवा का नमूना लेकर जांच के लिए लैब भेजा था। जांच में पाया गया कि दवा पूरी तरह से नकली है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने बताया कि 28 अप्रैल 2025 को सरसौल स्थित मेसर्स ओम कीटनाशक केंद्र से जांच के दौरान लैंबडासायहेलोथ्रिन पांच फीसदी ईसी (100 मिली पैकिंग, बैच संख्या एफ 2409010) का नमूना लिया था। यह उत्पाद हरियाणा के जींद जिले की मोती इन्सेक्टिसाइड्स प्रा. लि. ने बनाया था। नमूना लखनऊ प्रयोगशाला भेजा गया जहां 14 मई 2025 को आई रिपोर्ट में सक्रिय तत्व केवल 0.50 फीसदी और नमूना लोकल पाया गया। इसके बाद न्यायालय के आदेश पर नमूना केंद्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला, फरीदाबाद भेजा गया। वहां से 9 सितंबर 2025 को आई रिपोर्ट में उत्पाद नकली पाया गया। फेल नमूने की रिपोर्ट डीएम को सौंपी गई। उन्होंने दोनों रिपोर्टों के आधार पर विक्रेता ओमकार उत्तम और निर्माता कंपनी की संलिप्तता मिलने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि नकली और मिलावटी कृषि रक्षा रसायन फसल की पैदावार नष्ट कर देते और किसानों की मेहनत पर पानी फेर देते हैं।
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