वीडियो फुटेज व अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच
एफआईआर में कहा गया है कि जनपद में धारा 163 बीएनएसएस लागू होने के बावजूद बिना अनुमति जुलूस और प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने वीडियो फुटेज व अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू कर दी है। वहीं, सपा जिलाध्यक्ष दीपराज गुर्जर ने पुलिस के आरोपों को खारिज किया है।
बिना अनुमति जुलूस निकालने के आरोप में कार्रवाई
उन्होंने कहा कि जुलूस और प्रदर्शन की अनुमति तीन दिन पहले ही सिटी मजिस्ट्रेट से ले ली गई थी। आग बताया कि लोकतांत्रिक तरीके से जनता की समस्याओं को उठाया गया था। एसपी विनय कुमार सिंह ने बताया कि धारा 163 के उल्लंघन और बिना अनुमति जुलूस निकालने के आरोप में कार्रवाई की गई है।