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Kanpur News: 13 लाख की धोखाधड़ी में एक साल की सजा व 20 लाख जुर्माना

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इटावा। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आरती द्विवेदी ने चार साल पुराने एक चेक बाउंस के मामले दोषी को एक साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 20 लाख रुपया का जुर्माना भी लगाया है।
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गुलाबबाड़ी जसवंतनगर निवासी सुनील यादव ने दर्ज कराए परिवाद में आरोप लगाया था कि रणवीर नगर निवासी गजेंद्र सिंह परिमार प्लॉट की खरीद फरोख्त का काम करता था। उन्होंने उससे एक प्लॉट का सौदा किया। बयाने के रूप में 12 लाख नब्बे हजार रुपया दिए लेकिन उसने प्लॉट नहीं दिया।
जब उसने रुपया वापस मांगे तो उसने काफी आना कानी करने के बाद 12 लाख नब्बे हजार रुपया का चेक आईडीबीआई बैंक का दिया जो कि बाउंस हो गया। मामले की सुनवाई कोर्ट में हुई। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने गजेंद्र सिंह को एक सजा सुनाकर जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा होने पर उसमें से 12 लाख नब्बे हजार रुपये पीड़ित को दिए जाएंगे।
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