इटावा। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम अशोक कुमार दुबे ने दो साल पुराने लूट के माल की बरामदगी के मामले में एक को पांच साल की सजा सुनाई है। दोषी पर आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जबकि तीन आरोपियों को बरी कर दिया।
31 जनवरी 2023 को राजस्थान के जालौर निवासी लीलाधर अपनी पिकअप में अनार लादकर जा रहे थे। रात को फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र में ओवरब्रिज के पास ऑटो सवार बदमाशों ने उसका सामान लूट लिया था। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। पुलिस ने अक्षय निवासी रम्पुरा भूटा, अब्बा उर्फ आदिल, छोटू उर्फ सौरभ व इबरार से लूटा गया सामान बरामद करके सभी को जेल भेज दिया था। सुनवाई विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र की कोर्ट में हुई। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने अक्षय को माल की बरामदगी का दोषी पाया और उसे पांच साल की सजा सुनाई। अन्य को संदेह के आधार पर बरी कर दिया।