उरई के जालौन में घर के बाहर बनी सीढ़ी टूटने के विवाद में महिला को धक्का मारकर गिराने और फिर उसकी मौत होने के मामले में अपर जिला जज ने दस साल की कैद और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का वर्ष 2018 का है।
मामले की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रामलखन सिंह ने बताया कि मोहल्ला राजेंद्रनगर निवासी निर्मल कुमार पुत्र लालाराम ने उरई कोतवाली में 25 जून 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 24 जून की सुबह मोहल्ले का ही एक व्यक्ति अपने प्लाट पर जेसीबी ले जा रहा था।