विदेश में रह रहे अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए हजार व पांच सौ के नोट जमा करने का मौका 30 जून तक है। भारतीय नागरिक सिर्फ 31 मार्च तक ही पुराने नोट जमा कर सकेंगे। यह सुविधा रिजर्व बैंक के मुंबई, चेन्नई, कोलकाता व नागपुर आफिसों में ही उपलब्ध रहेगी। कानपुर और लखनऊ स्थित रिजर्व बैंक कार्यालयों को इस काम से दूर रखा गया है।
भारतीय नागरिक की स्थिति में 31 मार्च तक सिर्फ उसी दशा में नोट बदलेंगे जब यह साबित होगा कि नोट जमा करने की तारीख 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक वह देश में नहीं था। भारतीय नागरिक की स्थिति में नोट जमा करने की कोई लिमिट नहीं होगी, जबकि अनिवासी भारतीय की स्थिति में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (फेमा कानून) के तहत नोट जा होंगे।
करेंसी भारत लाने के लिए कस्टम विभाग की अनुमति भी जरूरी है। इसके अलावा कोई तीसरा शख्स (थर्ड पार्टी) किसी के नोट नहीं जमा कर सकेगा। इसके अलावा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में रह रहे अनिवासी भारतीयों को यह सुविधा नहीं मिलेगी।