कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में सिंगल फॉर्म पर क्लेम सेटेलमेंट की सुविधा शुरू हो गई है। एडवांस निकासी, फाइनल सेटेलमेंट और पेंशन के फार्मों के कंबाइंड पीएफ सेटेलमेंट फॉर्म सदस्यों को दिए जा रहे हैं।
हालांकि इसका फायदा उन्हीं सदस्यों को मिल सकेगा, जिन्होंने अपना यूएएन नंबर आधार कार्ड और बैंक खाते से जोड़ लिया है। सिंगल फॉर्म की सुविधा से सदस्यों को क्लेम, एडवांस आदि के लिए सेवायोजकों से फॉर्म अटेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे उन्हें सेवायोजकों के चक्कर काटने से भी राहत मिलेगी।
ईपीएफओ ने कई फार्मों का झंझट खत्म कर दिया है। कंबाइंड पीएफ सेटेलमेंट फार्म में अब एडवांस के लिए फार्म 31, फाइनल सेटलमेंट के लिए फार्म 19, पेंशन लेने के लिए फार्म 10 डी और 50 से कम उम्र होने पर घटी दर पर पेंशन प्राप्त करने के लिए स्कीम सर्टिफिकेट के फार्म 10 सी का विलय कर दिया गया है। अंशदाताओं को आधार और गैर आधार नंबर वाले दो वर्गों में बांटा गया है।
ईपीएफ स्टाफ यूनियन के महामंत्री राजेश शुक्ला ने बताया कि अब सदस्यों को सिंगल फार्म दिए जा रहे हैं। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए अधिक से अधिक सदस्यों को अपना आधार कार्ड अपने यूएएन नंबर और खाते से लिंक कराना चाहिए। जिन सदस्यों का आधार कार्ड लिंक नहीं है, उन्हें अभी सेवायोजकों से अपना फार्म अटेस्ट कराने की जरूरत होगी।