लोकतंत्र के लिए बुधवार का दिन बहुत ही खास है। वोट के रूप में डाली गई जनता की राय मतपेटिकाओं में कैद हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में बुधवार 22 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए पहले चरण में पांच नगर निगम, 71 नगर पालिका परिषद और 154 नगर पंचायतों में 22 नवंबर को सुबह 7.30 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा।
पहले चरण में इन जिलों में होगा मतदान-
शामली, मेरठ, हापुड़, बिजनौर, बदायूं, हाथरस, कासगंज, आगरा, कानपुर नगर, जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, उन्नाव, हरदोई, अमेठी, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, गाजीपुर और सोनभद्र।
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निकाय चुनाव 2017
सुबह 7:30 से शाम पांच बजे तक डाल सकेंगे वोट
कानपुर जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि वोट डालने के लिए मतदाता पर्ची जरूरी नहीं है। यह तो सिर्फ सूची में नाम देखने की सुविधा के लिए है। वोट डालने के लिए मतदाता के पास पहचान पत्र होना जरूरी है। निर्वाचन आयोग ने भी पर्ची पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह मत डालने के लिए वैध नहीं है। बुधवार सुबह 7:30 बजे से शाम पांच बजे तक मतदान होगा। मत देने के लिए आपको पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य है। कोई भी मतदाता पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र, राज्य सरकार या प्राइवेट कंपनियों द्वारा जारी परिचय पत्र, बैंक और डाकघर द्वारा जारी फोटो सहित पास बुक दिखाकर मत डाल सकता है। पैन कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अधीन जारी स्मार्ट कार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अधीन जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड भी पहचान पत्र के रूप में मान्य होगा। इसके अलावा फोटो समेत पेंशन दस्तावेज, एमपी, एमएलसी, एमएलए को जारी शासकीय पहचान पत्र से भी मत डाला जा सकता है।
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वोट करने जाएं तो आधार कार्ड या अन्य विकल्प साथ ले जाएं
वोट करने जा रहे हैं तो अपने साथ भारत निर्वाचन से निर्गत मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, राज्य केंद्र सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रक्रमों, निकायों व पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के माध्यम से जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों, पोस्ट आफिस से जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त संपत्ति मूल अभिलेख, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख जैसे भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन के अलावा फोटो युक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, सांसदों, विधायकों व विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए पहचान पत्र व राशन कार्ड अवश्य ले जाएं।
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वाहन चलेंगे पर बार-बार बूथ के चक्कर लगाए तो सीज
मतदान के दिन बुधवार को आम दिनों की तरह ही वाहन चलेंगे। मतदाता मत देने के लिए अपने वाहन से आ सकेंगे, लेकिन बार-बार मतदान स्थल के चक्कर लगाने वाले वाहन सीज किए जाएंगे। कानपुर के उप जिला निर्वाचन अधिकारी/एडीएम फाइनेंस संजय चौहान ने बताया कि मतदाताओं को अपने वाहन मतदान स्थल से सौ मीटर दूर खड़े करने होंगे। वहां से पैदल आकर मत डालने के बाद अपना वाहन लेकर वापस जाना होगा। अनावश्यक रूप से बार-बार मतदान स्थल के चक्कर लगाए तो वाहन सीज कर दिया जाएगा। किसी भी प्रत्याशी के लिए मतदाता ढोने वाले भी वाहन सीज किए जाएंगे। किसी प्रत्याशी ने मतदाता ढोने की व्यवस्था की तो उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। अगर कोई प्रत्याशी मतदाता लाने के लिए वाहनों का प्रयोग करता है तो कंट्रोल रूम के फोन नंबर 0512-2304121 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। शिकायत मिलने पर जांच के बाद कार्रवाई होगी। कंट्रोल रूम पर अनावश्यक फर्जी शिकायत करने वाले भी कार्रवाई की जद में आ सकते हैं। इसलिए फर्जी शिकायतें दर्ज न कराएं। कंट्रोल रूम में पांच लाइन जोड़ी गई हैं। इससे कंट्रोल रूम आसानी से काम करता रहेगा।
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मतदान स्थलों पर रहेगी फर्स्ट एड किट, डॉक्टर अलर्ट पर
निकाय चुनाव में सभी मतदान केंद्रों में फर्स्ट एड किट उपलब्ध रहेगी। क्या दिक्कत होने पर कौन - कौन सी दवाएं खानी हैं, इसकी जानकारी भी किट से ही मिल जाएगी। हैलट, उर्सला से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक के डॉक्टरों को अलर्ट किया गया है। कानपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अशोक शुक्ला ने बताया कि प्राथमिक उपचार के लिए 2000 किट बनवाई गई हैं। मंगलवार को इन्हें गल्ला मंडी में पोलिंग पार्टियों को सौंपा गया। उन्हें इसके बारे में जानकारी भी दी गई। 22 नवंबर को 108 नंबर की सभी 24 एंबुलेंस पूर्व निर्धारित स्थलों पर उपलब्ध रहेंगी। कहीं भी कोई सूचना मिलने पर शहरी क्षेत्र में 10 से 15 मिनट में और ग्रामीण क्षेत्रों में 20 से 30 मिनट में एंबुलेंस पहुंचेगी। जरूरत पड़ने पर डॉक्टरों को भी मौके पर भेजा जा सकता है। हैलट में 30 बेड आरक्षित किए गए हैं। इसी तरह उर्सला में 20, केपीएम में 10, कांशीराम हॉस्पिटल में 10, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पांच - पांच बेड आरक्षित किए गए हैं। अस्पतालों की इमरजेंसी में तैनात डॉक्टरों को भी सतर्क रहने को कहा गया है।
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आज बंद रहेगा कानपुर चिड़ियाघर
निकाय चुनाव के मतदान के मद्देनजर बुधवार को कानपुर चिड़ियाघर बंद रहेगा। दर्शक मतदान दिवस को छुट्टी मानकर कानपुर चिड़ियाघर में दर्शक पिकनिक न मना सकें, इसलिए ये फैसला लिया गया है। यह जानकारी चिड़ियाघर के निदेशक दीपक कुमार ने दी है।
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धूम्रपान निषेध रहेंगे बूथ
मतदान केंद्रों पर मतदान के दिन आज जिले के समस्त 506 बूथ धूम्रपान निषेध रहेंगे। तंबाकू उत्पादों का सेवन किए जाने पर आईपीसी 1860 की धारा 268, 269, 278 एवं सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम की धारा-4 का उल्लंघन माना जाएगा। इसके तहत कार्रवाई की जाएगी।
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बूथों से 100 मीटर पहले तक ले जा सकेंगे वाहन
मतदान के दिन मतदाता बूथ के बाहर 100 मीटर दूर तक ही मतदाता अपने वाहनों को ले जा सकेंगे। इसके अलावा यदि वाहनों से मतदाता ढोए जाते मिले तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने एवं वाहन सीज किए जाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
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मतदान करें इसलिए आज है अवकाश
मतदान को लेकर मतदान दिवस पर 22 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। जिससे मतदाता अपने मताधिकारी का प्रयोग कर सके।
फोन पर रहेगी पाबंदी
मतदेय स्थल के 100 मीटर की परिधि में फोन व कार्डलेस फोन ले जाना वर्जित होगा और यह प्रतिबंध मतदान कामिकों पर लागू नहीं होगा। मतदान स्थल के 200 मीटर दूर प्रत्याशी एक मेज व दो कुर्सी डालकर बैठ सकते हैं, इस दौरान लाउडस्पीकर व मेगा फोन पर प्रतिबंध रहेगा।