मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस, एमडी और एमएस में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अगर एडमिशन नहीं लेते हैं तो शुल्क का कुछ हिस्सा काटकर बाकी छात्रों को वापस कर दिया जाएगा। अभी तक रजिस्ट्रेशन के बाद फीस वापस नहीं होती थी।
मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) ने ये निर्देश सभी मेडिकल कॉलेजों को दिए हैं। काउंसिल के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस (बीओजी) की बैठक में तय हुआ है कि स्नातक और परास्नातक कोर्स में सीट अलॉटमेंट के बाद अगर कोई छात्र रजिस्ट्रेशन करा लेता है और बाद में उसे एडमिशन नहीं चाहिए तो 20 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन शुल्क काटने के बाद शेष धनराशि छात्र को वापस कर दी जाएगी।
इसी तरह रजिस्ट्रेशन और फिर टेक्निकल स्क्रूटनी के बाद कोई छात्र अपना आवेदन वापस लेना चाहता है तो उसकी फीस से 30 प्रतिशत शुल्क काटकर शेष 70 प्रतिशत फीस छात्र को वापस कर दी जाएगी। हालांकि रजिस्ट्रेशन, टेक्निकल स्क्रूटनी और फिर असेसमेंट होने के बाद अगर कोई छात्र नाम वापस लेना चाहेगा तो उसका आवेदन शुल्क काउंसिल की तरफ से जब्त कर लिया जाएगा।