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शादी में शामिल होने वालों के नाम भी देने होंगे, जनाती और बराती पक्ष से कुल 30 लोग ही शामिल हो सकेंगे, जरूरी जानकारी

Sat, 20 Jun 2020 11:11 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : गूगल
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कानपुर में शादी समारोह के आयोजन की अनुमति लेने के लिए आवेदन पत्र के साथ शादी का कार्ड, बराती व जनाती पक्ष से शामिल होने वाले अधिकतम 30 लोगों के नामों की सूची भी देनी होगी। शनिवार को जिला प्रशासन की तरफ से यह आदेश जारी किया गया।
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डीएम डॉ. ब्रह्मदेव राम तिवारी की तरफ से जारी आदेश के तहत शादी की अनुमति के लिए लोगों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े इसके लिए व्हाट्सएप नंबर 9984381673 भी जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार जनपद में शादी-विवाह की अनुमति के संबंध में विवाहस्थल जिस थाना क्षेत्र में पडता है, उससे संबंधित नगर मजिस्ट्रेट/अपर नगर मजिस्ट्रेट या संबंधित तहसील स्तर के उप जिलाधिकारी के माध्यम से अनुमति दी जाएगी।

अनुमति लेने के लिए एक आवेदनपत्र, आईडी प्रूफ, सम्मिलित होने वाले 30 व्यक्तियों की सूची के साथ संबंधित मजिस्ट्रेट के कार्यालय में देना होगा। आवेदनपत्र पर किसी प्रकार की पुलिस रिपोर्ट लगाए जाने की जरूरत नहीं होगी। कोविड-19 की शर्तो के तहत क्षेत्रीय अनुमति मिलेगी।
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इस कार्य के लिये यदि कोई आवेदक कार्यालय आने में असमर्थ हो तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। शहर के लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर आवेदनपत्र, आईडी प्रूफ और 30 व्यक्तियों के नामों की सूची भेज सकते हैं। डीएम के निर्देश के अनुसार संबंधित मजिस्ट्रेट की तरफ से 24 घंटे में अनुमति आवेदक के व्हाट्सएप पर प्रेषित कर दी जाएगी।
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