कानपुर देहात। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के स्वरूपपुर में उधारी मांगने पर वर्ष 2021 युवक के साथ मारपीट की गई थी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। गैर इरादतन हत्या के मामले की सुनवाई एडीजे-6 की अदालत में चल रही थी। अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सात साल की सजा सुनाई।
स्वरूपपुर निवासी रामप्रसाद ने अकबरपुर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें पुलिस को बताया था कि भतीजे नरेश उर्फ महंते पुत्र रामविलास ने गांव के श्रीकृष्ण को दो हजार रुपये उधार दिए थे। छह अक्तूबर की रात आठ बजे भतीजे ने उधारी के रुपये मांगे। इस पर नाराज होकर श्रीकृष्ण ने घर में घुसकर लाठी डंडों से पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल भतीजे की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने तहरीर पर घर में घुसकर मारपीट करने, हत्या की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा था।
जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या व अन्य धाराओं में आठ जनवरी 2022 को आरोप पत्र दाखिल किए। इस मुकदमें की सुनवाई एडीजे-6 की अदालत में चल रही थी। अदालत ने वादी व गवाहों के बयानों अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी श्रीकृष्ण को गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए सात साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उसपर अलग-अलग धाराओं में 54 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।