कानपुर देहात। घाटमपुर थाना क्षेत्र के मोतीपुर टंडवारा में महिला के ऊपर ट्रक चढ़ाकर हत्या किए जाने के दोषी ट्रक चालक को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हिमांशु कुमार सिंह फास्ट ट्रैक की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
मोतीपुर टडवारा निवासी राजू ने 31 अक्तूबर 2018 को पुलिस से शिकायत की थी। बताया था कि उसकी भाभी के मकान में गांव का ही ट्रक चालक जीवन सिंह तमंचा लेकर घुस गया। आहट पाकर मां चमेली देवी उठ गईं और उसका पीछा किया। भागने के दौरान आरोपी की एक चप्पल व तमंचा घर में ही छूट गया था। मां ने शोर मचाया तो आरोपी ने ट्रक स्टार्ट कर मां के ऊपर चढ़ा दिया जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई थी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा था। साथ ही उसके खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किए थे।
मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक की अदालत में चल रही थी। अदालत ने दो दिन पहले उसे दोषी ठहराया था। सजा के बिंदुओं पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। बचाव व अभियोजन में बहस हुई। बचाव पक्ष ने अभियुक्त को रंजिशन फंसाने का तर्क दिया जिसका अभियोजन ने विरोध किया। प्रस्तुत साक्ष्य व गवाहों के बयान का हवाला दिया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने दोष सिद्ध अभियुक्त जीवन सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 70 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।