कानपुर देहात। बिल्हौर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी छात्रा के साथ दुष्कर्म के दर्ज मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट में चल रही थी। बुधवार को अदालत ने अभियुक्त जीशान कुरैशी को दोषी ठहराते हुए 15 साल की सजा सुनाई। बिल्हौर के एक गांव निवासी महिला ने मार्च 2025 में बिल्हौर थाने में जीशान कुरैशी निवासी सईय्यद बाढ़ा बिल्हौर के खिलाफ बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि आरोपी ने घर में घुसकर बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म किया और उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया। पुलिस ने इस मामले में जांच करते हुए आरोपी जीशान के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए। इस मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने बचाव और अभियोजन पक्ष की दलील सुनने और पुलिस विवेचना, पीड़िता के बयान के आधार पर अभियुक्त जीशान को दोषी ठहराते हुए 15 साल की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। (संवाद)