इटावा में आठ साल पहले दबंगई में हत्या करने वाले को अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने मंगलवार को उम्रकैद सुनाई है। 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी के आरोपी भाई की मौत हो चुकी है। दो नाबालिग आरोपियों की सुनवाई जुविनाइल कोर्ट में चल रही है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार उरेंग गांव निवासी बेचेलाल ने बकेवर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 25 दिसंबर 2011 की शाम को उसका लड़का शिवराज उर्फ लालू बाजार से सामान लेकर घर आ रहा था। उसके पीछे वह स्वयं व अन्य लोग थे।