औरैया अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लल्लू सिंह ने थाना दिबियापुर क्षेत्र में नाबालिग कक्षा नौ की छात्रा को बहला-फुसलाकर ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दस वर्ष के कठोर कारावास तथा 55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले में कोर्ट ने मात्र छह माह में दोषी को सजा सुनाई।
अभियोजन के अनुसार एक गांव निवासी वादी ने 12 अक्तूबर 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री कक्षा नौ की छात्रा को पुष्पेंद्र कुमार उर्फ सिप्पू पुत्र रमेश चंद्र निवासी सुमेरपुर थाना रूरा कानपुर देहात ले गया। वादी की पुत्री अपने साथ 50 हजार रुपये नगद, जेवर व मोबाइल साथ ले गई।
यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो/एडीजे लल्लू सिंह की कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) जितेंद्र सिंह व सहयोगी चंद्रभूषण तिवारी, सुधीर कुमार गौतम तथा बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद एडीजे लल्लू सिंह ने पुष्पेंद्र कुमार को अलग-अलग धाराओं में सजा व अर्थदंड से दंडित करते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास व 55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। कोर्ट ने प्राप्त अर्थदंड की धनराशि में से बीस हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में प्रदान करने का आदेश दिया। पुष्पेंद्र को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।