औरैया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 16 वर्षीय किशोरी के साथ छेड़छाड़ के दोषी राजाबाबू उर्फ बृजपाल सिंह को चार साल की सजा सुनाई है। उसके ऊपर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
अभियोजन के अनुसार, 25 अप्रैल 2019 की शाम सात बजे उसकी बेटी घर के अंदर बने घेरे में बकरी चरा रही थी। तभी आरोपी ने पीछे से उसे गलत नीयत से दबोच लिया और उसका मुंह दबा दिया। धक्का-मुक्की के बाद वह मुंह खुलने पर चिल्लाई तो आरोपी धमकी देकर भाग गया।
कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराने के बाद जांच की। इसके बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। बुधवार को इस मामले में फैसला सुनाया गया। इससे पहुंचे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। अभियोजन ने आरोपी को सजा सुनने की बहस की। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। बाद में दोषी को इटावा जेल भेज दिया गया।