एक अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू करने की कवायद के चलते जीएसटी पोर्टल पर फर्म के रजिस्ट्रेशन आठ नवंबर से शुरू हो जाएंगे। व्यापारी, उद्यमी और सर्विस प्रदाता पोर्टल www.gst.gov.in पर घर बैठे या इंटरनेट कैफे जाकर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया वेबसाइट पर ही प्रसारित होगी।
जीएसटी में हर प्रक्रिया ऑनलाइन होनी है। इसलिए बिना ई-मेल एड्रेस व मोबाइल नंबर के रजिस्ट्रेशन संभव नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आदेवन करने के बाद हर तरह की सूचना ऑनलाइन भेजी जाएगी। मसलन मोबाइल नंबर पर आपको मैसेज भेजा जाएगा या ई-मेल से सूचना भेजी जाएगी। जीएसटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने के पश्चात यह संबंधित अधिकारी के पास पहुंच जाएगा। उक्त अधिकारी को तीन दिन के अंदर ही दस्तावेजों में पाई गई त्रुटियों और कमियों को बताना होगा। यदि किसी कारणवश अधिकारी इससे चूक जाता है या कारोबारी को आवेदन में पाई गई कमियों की जानकारी नहीं दे पाता तो चौथे दिन आटोमेटिक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। नई व्यवस्था में कारोबारियों के लिए यह फायदा है कि अधिकारी बिना वजह किसी को काम लटका नहीं पाएंगे।
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
राज्य या केंद्र सरकार का पहचान पत्र
ई-मेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, बैंक एकाउंट नंबर, बैंक का आईएफएससी कोड
पासबुक की कॉपी, एकाउंट होल्डर का नाम, बैंक का स्टेटमेंट
मालिक, प्रमोटर या पार्टनर का फोटोग्राफ
फर्म की ओर से अधिकृत सिग्नेचर की कॉपी
व्यवसाय होने का प्रमाण
पार्टनरशिप फर्म की स्थिति में : पार्टनरशिप डीड की कॉपी
(एक एमबी साइज की पीडीएफ या जेपीजी फाइल)
अन्य की स्थिति में : व्यापार पंजीकरण प्रमाण पत्र
(एक एमबी साइज की पीडीएफ या जेपीजी फाइल)